यूपी मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना ऑनलाइनआवेदन | उत्तर प्रदेश कृषक दुर्घटना कल्याण स्कीम आवेदन फॉर्म | उत्तर प्रदेश कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की पात्रता | Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना:- इस योजना की शुरुआत राज्य सरकार के द्वारा यूपी के किसान भाइयो को बीमा सुविधा का लाभ देने के लिए की गयी है जिसमे यदि किसी किसान भाई का आकस्मिक निधन हो जाता है या फिर किसी एक्सीडेंट में उसको आंशिक रूप से विकलागंता आ जाती है तो सरकार उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत मुवावजा राशि प्रदान करेगी जिससे कि अमुक व्यकित के देहान्त के पश्चात उसके परिवारजनों को किसी अन्य व्यक्ति की दया का पात्र ना बनना पड़े |
इसलिए सरकार ने इस योजना की शुरुआत राज्य के किसानो के लिए की है इस योजना के लांच हो जाने के बाद से ही राज्य के किसानो में खुशी की लहर है व आज हम आपको हमारे इस आर्टिकल के माध्यम से इस योजना के बारे में सम्पूर्ण जानकारी विस्तार से बताने जा रहे है ताकि आप भी आसानी से इस योजना के लिए आवेदन करके इसका लाभ ले सकते व हम नीचे आपको बताने जा रहे है कि यूपी किसानो के लिए इस योजना का लाभ लेने हेतु क्या क्या पात्रता शर्ते तय की गयी है |



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उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना
बहुत बार ये देखा जाता है कि कम आयु में ही कई बार किसान भाइयो का किसी सड़क दुर्घटना या अन्य कारण से निधन हो जाता है या फिर किसी ख़तरनाक रोड एक्सीडेंट में किसी किसान के हाथ पैर भंग हो जाते है, दोनों ही अवस्थाओं में किसान अपने भावी जीवन में कृषि कार्य करके अपने परिवार का पालन-पोषण करने में सक्षम नहीं होता है | इसलिए सरकार ने अपने स्टेट के किसान भाइयो के लिए इस योजना का शुभारम्भ किया है जिसका लाभ राज्य के सभी किसान भाइयो को दिया जाएगा |
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यूपी मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का लाभ
राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही इस योजना में सरकार किसी किसान भाई की कम आयु में दुर्घटना द्वारा मौत हो जाने की दशा में 5 लाख रूपये तक का मुवावजा प्रदान करेगी |
इसके अलावा यदि किसान किसान को 60 प्रतिशत से ज्यादा विकलांगता आयेगी तो उसको भी सरकार इस योजना के अंतर्गत 2 लाख रूपये तक की राशि मुवावजे के स्वरुप प्रदान करेगी |
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मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की नयी अपडेट
किसानो के लिए चलायी जा रही इस योजना को सरकार ने 21 जनवरी को शुभआरम्भ किया था व इस बैठक में सरकार ने निर्णय लिया था कि साल 2019 से पहले जिन किसानो की दुर्घटना में मौत हुई है उनको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा इसलिए केवल वर्ष 2019 व अब आगे दुर्घटनाग्रस्त होने वाले किसान भाइयो को ही इस योजना का लाभ मिल पायेगा
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मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए जरूरी पात्रता
इस योजना में केवल यूपी के नागरिको को ही इस योजना का लाभ दिया जाएगा व जो किसान दुसरे राज्य से आकर उत्तर प्रदेश में खेती करते हुए किसी दुर्घटना के शिकार हो जाते है उनको इस योजना का लाभ नही दिया जाएगा |
इस योजना का लाभ लेने वाले किसानो के पास कृषि करने हेतु खुद की जमीन होनी चाहिए |
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मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के जरूरी दतावेज
आधार कार्ड
राशन कार्ड
जमीन के कागजात
मूल निवास प्रमाण पत्र
वोटर आईडी लिस्ट में नाम
पहचान पत्र इत्यादि |
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उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करे ?
इस योजना में आवेदन करने के लिए अभी तक सरकार ने कोई ऑनलाइन वेब पोर्टल तो लांच किया नहीं है लेकिन आप इसके लिए ऑफलाइन आवेदन जारी कर सकते है और इसके लिए आपको अपने क्षेत्र के जिला कलेक्टर के पास जाकर आवेदन पत्र प्रस्तुत करना है फिर कलेक्टर आपके तहसील स्तर के अधिकारी को आपका आवेदन पत्र व आपके दस्तावेज सत्यापन के लिए भेजेगा व सम्पूर्ण विभागीय कार्यवाही के पश्चात मुवावजे की राशि नॉमिनी को मिल जाएगी |
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