यूपी मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना:- उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने जी ने इस मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का शुभारम्भ किया है जिसके अंतर्गत किसान भाइयो के जीवन को सुरक्षा प्रदान की जाती है | इस Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana के अंतर्गत यदि किसी किसान भाई की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो सरकार द्वारा उसे इस किसान योजना के अंतर्गत पांच लाख रूपये की राशि मुवावाजे के रूप में प्रदान की जायेगी | इसके अलावा यदि किसी किसान भाई की सड़क दुर्घटना में मौत ना होकर केवल विकलांगता होती है और यदि विकलांगता 60 प्रतिशत से ज्यादा होती है तो सरकार उसे दो लाख रूपये तक मुवावजा प्रदान करेगी |


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Contents
यूपी मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना
सरकार ने यह मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना इस लिए शुरू की है क्योंकि किसान भाइयो के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो कोई अपनी तरफ से बड़ा निवेश करके अपने लिए महंगी बीमा प्लान ले सके, इसलिए सरकार ने अपने किसान भाइयो व उनके परिवारजनों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए इस Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana की शुरुआत की है और इस योजना के लांच हो जाने के बाद से स्टेट के किसानो में खुशी की लहर है व आज हम हमारे इस आर्टिकल के माध्यम से आपको बताने जा रहे है कि आप किस प्रकार इस इस Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana के लिए आवेदन करके अपना व अपने परिवार का जीवन सुरक्षित कर सकते है इत्यादि की जानकारे के लिए हमारे इस आर्टिकल को अंत तक पढ़े |
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मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना को शुरू करने का उद्देश्य
राज्य में जब किसान भाइयो की आकस्मिक म्रत्यु हो जाती है या फिर किसी सड़क दुर्घटना में वो विकलांग हो जाते है तो फिर वो कृषि कार्य करके अपना व अपने परिवार का गुजारा करने में असक्षम होते है और अगर मौत हो जाती है तब तो किसानो के परिवार पर मानो जैसे दुखो का पहाड़ ही टूट पड़ता है और ना इन किसानो के पास ऐसे कोई विशेष सम्पति होती है जिससे कि उनके परिवारजन उनके जाने के बाद अपना जीवन यापन कर सके | सरकार ने इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इस Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana को शुरू किया है ताकि किसी किसान के निधन होने के बाद उसके पत्नी या बच्चो को अपने जीवन यापन के लिए किसी और पर निर्भर ना होना पड़े |
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मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना में आवेदन के लिए जरूरी पात्रता शर्ते
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए आवेदन करने हेतु आपको यूपी का मूल निवासी होना अनिवार्य है |
आवेदन किसान की आयु कम से कम 18 साल और ज्यादा ज्यदा 60 साल से कम होनी चाहिए |
Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Scheme Highlights:
योजना का नाम | मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना |
इनके द्वारा शुरू की गयी | उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा |
लाभार्थी | किसान भाई |
उद्देश्य | आर्थिक सहायता प्रदान करना |
देखने की प्रक्रिया प्रक्रिया | ऑफलाइन |
आवेदन | आवेदन शुरू नहीं किया गया |
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मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
आवेदक का आधार कार्ड
आवेदक का मूल निवास प्रमाण पत्र
आवेदक किसान का राशन कार्ड
वोटर आईडी लिस्ट में नाम
पहचान पत्र
राशन कार्ड
पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ व मोबाइल नंबर
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मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए आवेदन कैसे करे?
इस मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना में आवेदन करने के लिए अभी आपको थोड़ा इन्तजार करना पडेगा क्योंकि सरकार ने इस योजना के लिए आवेदन पत्र लेना अभी शुरू नहीं किया है और ना ही कोई ऑफलाइन या ऑनलाइन वेब पोर्टल की शुरुआत की है इसके सम्बन्ध में जैसे ही कोई सूचना आती है हम आपको इसके बारे में इसी आर्टिकल के माध्यम से अपडेट कर देंगे |
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