प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना: केंद्र सरकार ने देश में प्रत्येक खेत तक पानी की सुविधा करने व किसानों को कृषि से संबंधित नए संसाधनों प्रदान करने के लिए “प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना” की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को नए उपकरण खरीदने के लिए सरकार के द्वारा सब्सिडी प्रदान की जाएगी। हमारे देश में 52% की खेती मानसून पर निर्भर करती है। जिस कारण देश में अनाज की कम पैदावार होती है और किसानों की आय कम होती हैं। इसी समस्या के समाधान के लिए सरकार ने प्रत्येक खेत तक सिंचाई की सुविधा करने के लिए इस योजना को लागू किया है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को सिंचाई के आधुनिक संसाधन खरीदने लिए धन की उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य “हर खेत को पानी” पहुंचाना है।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत 75% की राशि केंद्र सरकार करेगी। जबकि 25% की राशि राज्य सरकार वहन करेगी। इस योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष 70 हजार करोड़ की रकम किसानों के लिए मुहैया कराई जाएगी।
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प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लाभ :
1. इस योजना में किसानों को खेती के लिए नए संसाधन उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार सब्सिडी उपलब्ध कराएगी जिसके अंतर्गत संसाधनों के खर्च की 75% की राशि सरकार वहन करेगी।
2. इस योजना के अंतर्गत किसानों संसाधनों की तकनीक समझने व खेती के बारे में अधिक जानकारी के लिए 5 दिन का नि:शुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा।
3. इस योजना से प्राप्त होने वाले उपकरणों से 50% तक कि पानी की बचत होगी तथा 40% तक ज्यादा पैदावार होने की उम्मीद है जिससे किसानों की आय दुगनी होगी।
4. इस योजना के अंतर्गत जिस क्षेत्र में पानी की कमी है। उस क्षेत्र में लिफ्ट कैनाल, भूजल स्रोतों, टंकी के माध्यम से पानी की व्यवस्था की जाएगी।
5. इस योजना के माध्यम से किसानों के लिए ड्रिप एवं स्प्रिंकलर के कार्यक्रमों को लागू किया जाएगा।
6. छोटे व किसानों और अनुसूचित जाति, जनजाति के किसानों, आदिवासी क्षेत्र के किसानों को इस योजना से ढाई लाख तक का ऋण बिना किसी ब्याज के दिया जाएगा।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पात्रता मापदंड :
1. इस योजना लाभ कोई भी आय वर्ग वाले किसान ले सकते हैं।
2. इस योजना में किसान के क्षेत्र में पानी की व्यवस्था होनी चाहिए।
3. इस योजना का पात्र वहीं किसान होंगे जिनके पास खुद की खेती योग्य जमीन है। जमीदार के अंतर्गत काम करने वाले किसानों को इसका लाभ प्राप्त नहीं होगा।
4. इस योजना का फायदा पंचायती राज संस्थाओं,केयर सरकारी संस्थान, सेल्फ हेल्प ग्रुप, इनकॉरपोरेट कंपनीज, सरकारी समिति के सदस्य उत्पादक कृषकों के समूह के सदस्यों को भी प्राप्त होगा।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आवश्यक दस्तावेज :
1. किसान का आधार कार्ड.
2. किसान के खेत का खतौनी नंबर.
3. किसान की बैंक डायरी.
4. किसान का किसान कार्ड.
5. मोबाइल नंबर.
6. दो पासपोर्ट साइज फ़ोटो.
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए आवेदन
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आवेदन करने का तरीका :
इस योजना में ऑनलाइन तरीके से ही आवेदन किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए करने के लिए आपको:
1. कृषि मंत्रालय के द्वारा जारी की गई आधिकारिक वेबसाइट http://upagriculture.com/pm_sichai_yojna.html पर जाकर पंजीकरण करवाना होगा।
2. इस लिंक पर क्लिक करने के बाद एक वेब पोर्टल ओपन होगा। जिसमें इस योजना का पंजीकरण फॉर्म उपलब्ध होगा।
3. इस फॉर्म में आपको अपनी सभी जानकारी जिसमें खेत की खतौनी नंबर, आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर ,बैंक खाता संख्या आदि भरने होंगे।
4. फॉर्म को भरने के बाद इसे सबमिट करके नेक्स्ट पेज पर जाना होगा।
5. नेक्स्ट पेज में आपको इस योजना से जितना ऋण प्राप्त करना है उसे चुनना होगा तथा अपने राज्य तथा जिले और गांव को चुनना होगा।
6. जिसके बाद आपको अपने फोटो व सिग्नेचर इस फॉर्म में अटैच करने होंगे। उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करके फॉर्म का प्रिंट प्राप्त करना होगा।
7. फॉर्म के प्रिंट को पंचायत समिति कार्यालय ,तहसील कार्यालय या जिला कार्यालय में जाकर जमा करवाना होगा।
8. फॉर्म के अप्रूव होते ही आपको इस योजना के अंतर्गत ऋण उपलब्ध हो जाएगा। जिससे आप खेती के लिए संसाधन खरीद सकते हैं।
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