राजस्थान कृषि यंत्र अनुदान योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करे | एप्लीकेशन, पंजीकरण फॉर्म | Rajasthan Krishi Yantra Anudan Yojana Online Registration की सम्पूर्ण जानकारी हिंदी में

Rajasthan Krishi Yantra Anudan Yojana

राजस्थान कृषि यंत्र अनुदान योजना:- कृषि यंत्र अनुदान योजना की शुरुआत राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के किसानो की सहयता करने के लिए शुरू की गयी है जिसके तहत राज्य के कृषको को कृषि यंत्र ख़रीदने पर सब्सिडी प्रदान की जायेगी जिससे किसानो को आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना पडेगा व किसान भाइयो को कृषि कार्य हेतु नव तकनीकयुक्त यंत्र मिल जायेंगे जिससे उनको कृषि कार्य में समय कम लगेगा व उत्पादन में भी वृद्धी होगी

Rajasthan Krishi Yantra Anudan Yojana
Rajasthan Krishi Yantra Anudan Yojana

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राजस्थान कृषि यंत्र अनुदान योजना

इन्ही सब बातो को ध्यान में रखते हुए राज्य के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है जिसमें  राजस्थान के पात्र व जरूरतमंद किसानो को ट्रेक्टर, थ्रेसर, बुवाई मशीन खरीदने पर अनुदान दिया जाएगा जिससे किसानो को काफी फायदा मिलेगा व आज इस सन्दर्भ में हम आपको इस योजना के बारे में बारे में विस्तार से बताने जा रहे है कि आप किस प्रकार इसमें आवेदन करके इसका लाभ ले सकते है व सरकार ने इस योजना का लाभ लेने के लिए क्या क्या पात्रता शर्ते तय की है की सारी जानकारी के लिए हमारे इस लेख को अंत तक पढ़े |

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राजस्थान कृषि यंत्र अनुदान योजना के लाभ

इस योजना के अंतर्गत किसानो को कृषि यन्त्र खरीदने पर राजस्थान सरकार 40-45% तक सब्सिडी प्रदान करेगी जो कि सीधे उनके खातो में भेजी जायेगी लेकिन किसानो को यह सब्सिडी केवल अधिकृत क्रय-विक्रय सहकारी समिति अथवा राज्य के किसी भी जिले के निर्माता या विक्रेता से कृषि यन्त्र खरीदने पर ही यह सब्सिडी प्रदान की जायेगी |

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राजस्थान कृषि यंत्र अनुदान योजना को शुरू करने का उद्देश्य

यह योजना विशेष रूप से राज्य के लघु व सीमान्त किसानो के लिए ही शुरू की गयी है क्योंकि इस श्रेणी के किसानो के पास पूंजी की कमी होती है जिसके चलते वो खेती बाडी में काम आने वाले नए उपकरण खरीदने में सक्षम नहीं होते है और इस कारण वो पूरा श्रम करने के बाद भी अपनी आवश्यकता के अनुरूप उत्पादन नहीं कर पाते है जिसके फलस्वरूप ना ही तो बाजार की मांग पूरी हो पाती है और ना ही किसानो की खुद की आर्थिक स्तिथी में कोई विशेष सुधार आ पाता है इन्ही सब बातो को मद्देनजर रखते हुए राज्य सरकार द्वारा इस योजना का शुभआरम्भ किया है जिससे किसानो को बड़ी ही आसानी से कृषि कार्य को सुविधाजनक बनाने वाले उपकरण प्रदान किये जायेंगे |

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राजस्थान कृषि यंत्र अनुदान योजना के लिए जरूरी पात्रता

इस योजना का लाभ लेने के लिए नागिरको को राजस्थान का मूल नागरिक होना जरूरी है व दुसरे स्टेट से आकर राजस्थान में कृषि करने वाले नागरिको को कृषि यंत्र अनुदान योजना का लाभ नहीं मिल पायेगा |

इस योजना के लिए आवेदन करने वाले किसानो के पास खुद की जमीन होना भी जरूरी है व दुसरो की जमीन को किराये पर लेकर खेती करने वालो को भी इस योजना के अंतर्गत अनुदान नही मिल पायेगा |

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राजस्थान कृषि यंत्र अनुदान योजना के लिए जरूरी दस्तावेज

कृषक का मूल निवास प्रमाण पत्र

कृषक की जमीन के दस्तावेज

आवेदक का राशन कार्ड

आवेदक का जाति प्रमाण पत्र

आवेदक का वोटर आईडी लिस्ट में नाम

पहचान पत्र

पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ

मोबाइल नंबर इत्यादि |

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राजस्थान कृषि यंत्र अनुदान योजना के लिए आवेदन कैसे करे?

इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेण्टर विजिट करना होगा वहां जाकर आपको कृषि यंत्र अनुदान योजना का आवेदन पत्र लेना होगा फिर उसमे माँगी गयी जानकारी भरकर व दस्तावेजो को स्कैन करने के बाद इस आवेदन पत्र को अपने क्षेत्र के उपखंड अधिकारी के पास जमा करे |

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राजस्थान वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना 2020 के लिए आवेदन कैसे करे | एप्लीकेशन फॉर्म | How To Apply Rajasthan Vridhjan Krishak Samman Pension Yojana In Hindi

Rajasthan Vridhjan Krishak Samman Pension Yojana

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राजस्थान वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना:-इस योजना की शुरुआत राजस्थान राज्य के किसानो के लिए शुरू की गयी है जिसके अंतर्गत राजस्थान के वो सारे किसान जो के अपनी वृद्धावस्था आयु में प्रवेश कर चुके है उन्हें इस योजना के माध्यम से पेंशन प्रदान की जायेगी ताकि उनका बुढापा बिना किसी परेशानी के गुजर सके क्योकि एक किसान का काम मेहनत भरा होता है इसलिए 60 वर्ष की आयु के बाद किसानो के लिए खेतो में पसीना बहाना बहुत ही मुश्किल भरा काम होता है|

Rajasthan Vridhjan Krishak Samman Pension Yojana
Rajasthan Vridhjan Krishak Samman Pension Yojana

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राजस्थान वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना

जिसे देखते हुए राजस्थान सरकार ने फैसला लिया है कि राजस्थान के सारे किसानो को 1000 रूपये की पेंशन दी जायेगी जो कि हर महीने उनके खातो में जमा हो जायेगी ताकि किसान आसानी से अपना गुजर बसर कर सके व आज हम आपको हमारे इस आर्टिकल के माध्यम से बताने जा रहे है कि इस योजना के लिए कैसे आवेदन करके इसका लाभ ले सकते है व सरकार ने इस योजना के लिए क्या क्या पात्रता शर्ते तय की है इत्यादि की पूरी जानकारी हम आपको नीचे दे रहे है इसलिए लेख को अंत तक पढ़े |

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राजस्थान वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना को शुरू करने का उद्देश्य

सरकार ने इस योजना को इसलिए शरू किया है ताकि देश के अन्नदाताओ को अपने जीवन के आख़री पड़ाव में अन्न के लिए किसी परिवार के सदस्य या अन्य व्यक्ति पर आश्रित ना होना पड़े और उन्हें अपनी जीवन के गुजारे के लिए हर महीने के अंत में सरकारी कोष में से वित्तीय सहायता प्राप्त होती रहे जिससे कि उनकी जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ती बिना किस परेशानी के हो और देश के किसान को आर्थिक समस्या से ना गुजरना पड़े |

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राजस्थान वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना के लाभ

इस योजना के अन्दर राज्य के किसानो में महिला किसानो को हर महीने 750 रूपये की पेंसन दी जायेगी |

किसान पुरुषो को एक हजार रूपये की पेंसन राशि प्रदान की जायेगी |

Rajasthan Vridhjan Krishak Samman Pension Scheme Highlights:

योजना का नाम राजस्थान वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना
इनके द्वारा शुरू की गयी राजस्थान  सरकार द्वारा
लाभार्थी राज्य के किसान भाई
उद्देश्य आर्थिक सहायता देना
आवेदन  प्रक्रिया ऑफलाइन
आवेदन शुरू नहीं किया गया

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राजस्थान वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना के लिए जरूरी पात्रता

इस योजना में आवेदन करने के लिए किसान का राजस्थान का मूल निवासी होना अनिवार्य है व इसके अलावा जो किसान अन्य राज्यो से आकर अपनी वृद्धवस्था में राजस्थान में रहने लग गए उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल पायेगा |

इस पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए महिला की न्यूनतम आयु 55 वर्ष तय की गयी है व पुरुष की न्यूनतम आयु 60 वर्ष होना जरूरी है |

जो भी आवेदन किसान इस योजना के लिए अप्लाई कर रहे है उनके परिवार की सालाना आमदनी 50 हजार रूपये से कम होना जरूरी है अन्यथा उनका आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिया जाएगा |

इस योजना के आवेदन किसान किसी अन्य तरह की वृद्धवस्था पेंशन ना ले रहे हो |

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राजस्थान वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना के लिए जरूरी दस्तावेज

आवेदक का मूल निवास प्रमाण पत्र

आवेदक का जाति प्रमाण पत्र

आवेदक का आयु प्रमाण पत्र

आवेदक का राशन कार्ड

आवेदक का आधार कार्ड

वोटर आइडी लिस्ट में नाम

पहचान पत्र

पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ

मोबाइल नंबर इत्यादि |

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राजस्थान वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करे?

इस योजना में आवेदन करने के लिए आपको पहले अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेण्टर विजिट करना होगा उसके बाद में वहां जाकर इस किसान वृद्ध सम्मान पेंशन योजना का आवेदन पत्र ले |

उसमे  माँगी गयी सारी आवश्यक जानकारी जैसे अपना नाम, पता व आयु इत्यादि भरने के बाद दस्तावेजो को संलिग्न जरूर कर और अपने नजदीकी तहसील या नगरपालिका कार्यालय में जाकर सम्बंधित अधिकारी के पास जमा करा दे |

उसके बाद आपके आवेदन पत्र व दस्तावेजो के विभागीय जांच होगी जिसके सफलतापूर्वक सत्यापन के पश्चात हर महीने आपके खाते में पेंसन की राशि जमा करा दी जायेगी |

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विकलांग स्कूटी योजना राजस्थान 2023: Viklang Scooty Yojana Online Application

Viklang Scooty Yojana Rajasthan

Viklang Scooty Yojana Online Form | राजस्थान विकलांग स्कूटी योजना ऑनलाइन आवेदन | Rajasthan Divyang Scooty Yojana Application Form |

राजस्थान की गहलोत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गेहलोत जी की अध्यक्षता में राजस्थान के गरीब और आर्थिक से रूप से कमजोर विकलांग नागरिकों के लिए Rajasthan Viklang Scooty Yojana की शुरुआत की है। इस योजना के तहत सरकार पुरे राज्य में विकलांग नागरिकों को निः शुल्क Scooty प्रदान करेगी। इस योजना के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य राज्य के गरीब और असहाय विकलांग नागरिकों को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाना है | सरकार प्रदेश में लोगो के लिए समय समय पर अनेको लोक कल्याणकारी योजनाये शुरू करती रहती है | इसी प्रकार सरकार ने प्रदेश के विकलांग और असहाय लोगो के लिए Viklang Scooty Yojana की शुरुआत की है | ताकि राज्य के वे गरीब विकलांग लोग जो अपने पैसो से स्कूटी खरीद नहीं सकते है और उन्हें रोजाना अपने देनिक कार्यो के लिए बहुत सी कठिनाईयों का सामना करना पडता है | ऐसे में सरकार इन लोगो को फ्री में स्कूटी प्रदान करके इनकी बहुत बड़ी मदद कर रही है | राजस्थान विकलांग स्कूटी योजना के तहत सरकार द्वारा राज्य के विकलांग नागरिकों को निशुल्क स्कूटी वितरित की जाएगी | येदी आप भी राजस्थान राज्य की मूल निवासी है और शारीरिक रूप से विकलांग है तो आप भी सरकार की इस योजना का लाभ ले सकते है |

Viklang Scooty Yojana Rajasthan
Viklang Scooty Yojana Rajasthan

Viklang Scooty Yojana Rajasthan 2023

राजस्थान की गहलोत सरकार द्वारा राज्य के 50% शारीरिक रूप से विकलांग नागरिकों के हित में विकलांग स्कूटी योजना राजस्थान की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत सरकार ने राज्य के दिव्यांगों को 2000 स्कूटी बांटी गई थी। लेकिंग इस संख्या को साल 2022 में बड़ा कर बढ़ाकर 5000 कर दी है। जो राज्य के विकलांग लाभार्थी इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं वह सरकार के एसएसओ पोर्टल की अधिकारिक वेबसाइट sso.rajasthan.gov.in पर जाकर 31 अगस्त सन् 2023 से पहले अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। क्योंकि इस वर्ष इस योजना के तहत आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2023 निर्धारित की गई है। राजस्थान सरकार की Viklang Scooty Yojana Rajasthan को शुरू करने की पहल बहुत ही सराहनीय है। इस योजना से राज्य के हजारो विकलांग नागरिको को फ्री में स्कूटी की प्राप्ति होगी | जिससे उनका आत्मविश्वास बड़ेगा और वह अन्य नागरिको की तरह अपने देनिक कार्यो को बड़ी आसानी से कर सकेगे |

किस-किस आयु वर्ग के विकलांगों को मिलेगा स्कूटी योजना का लाभ

राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने राजस्थान विकलांग स्कूटी योजना 2023 के तहत 5000 स्कूटी के लिए आवेदन आमंत्रित कर दिए हैं। जो भी इच्छुक नागरिक जिसकी आयु 15 वर्ष से लेकर 45 वर्ष के बीच है वो इस योजना के तहत अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकता है | लेकिन सकरार ने 15 से लेकर 29 वर्ष के उन आवेदकों को इस योजना के तहत प्राथमिकता दी जाएगी जो नोकरी करते है या किसी राजकीय मान्यता प्राप्त महाविद्यालय में पढ़ते हो। इसके बाद जो भी बची हुई स्कूटीया होगी उनको 45 वर्ष तक के आवेदकों को आवंटित की जाएगी। अगर आप सरकार की Viklang Scooty Yojana से जुड़ी और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते है तो आप अपने जिले के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कार्यालय में जाकर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस योजना से जुड़ी जानकारी ऑनलाइन भी वेबसाइट पर विजित कर के प्राप्त कर सकते है |

Key High lights of Rajasthan Viklang Scooty Yojana:

योजना का नाम राजस्थान विकलांग स्कूटी योजना
योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई राजस्थान सरकार के द्वारा
योजना की शुरुआत कब की गयी वर्ष 2021
योजना से संबंधित विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान
योजना के लाभार्थी राज्य के वह नागरिक जो 50% से अधिक विकलांग हैं
योजना का उद्देश्य विकलांग नागरिकों को निः शुल्क स्कूटी प्रदान करना
योजना के आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन
आवेदन हेतु official Website sso.rajasthan.gov.in

 

विकलांग स्कूटी योजना राजस्थान 2023 का उद्देश्य

राजस्थान सरकार की Viklang Scooty Yojana Rajasthan 2023 को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के गरीब और असहाय परिवारों से संबंध रखने वाले विकलांग नागरिकों को निशुल्क स्कूटी प्रदान करना है। ताकि उन्हें भी अपने देनिक कार्यो को करने लिए कहीं भी आने-जाने के लिए अन्य नागरिकों पर आश्रित ना रहना पड़े और वह खुद कहीं भी आने-जाने के लिए स्वतंत्र रूप से आत्मनिर्भर हो सके। क्योंकि अधिकतर देखा गया है कि विकलांग नागरिको को कही पर भी आने – जाने के लिए अन्य लोगो पर ही आश्रित रहना पड़ता है। राजस्थान विकलांग स्कूटी योजना के तहत राज्य के 5000 विकलांग नागरिकों को लाभान्वित किया जाएगा। यह योजना राज्य के विकलांग नागरिकों को स्कूटी प्रदान करके आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाएगी।

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Viklang Scooty Yojana Rajasthan 2023 के लाभ एवं विशेषताएं

आप की जानकारी के लिए बता दे की सरकार ने पहले इस योजना के तहत विकलांग नागरिकों को 2,000 स्कूटी बांटने का लक्ष्य निर्धारित किया था। लेकिन दोस्तों अब वर्ष 2022 में योजना के तहत बांटी जाने वाली स्कूटी की संख्या 2000 से बढ़ाकर 5000 कर दी है।
Viklang Scooty Yojana के तहत सिर्फ राज्य के विकलांग नागरिक ही आवेदन कर सकते है | जो नागरिक 50% से अधिक विकलांग नहीं है वो इस योजना के तहत आवेदन नही कर सकते है |
इस योजना के तहत केवल वे विकलांग नागरिक आवेदन कर सकते है जिनकी आयु 15 से 45 वर्ष के बीच है |
राजस्थान सरकार पहले उन विकलांग नागरिको को प्राथमिकता देगी जो राजकीय मान्यता प्राप्त महाविद्यालय में पढने के लिए जाते है |
Viklang Scooty Yojana Rajasthan के तहत सरकार के द्वारा बाटी जाने वाली स्कूटी पूरी तरह से फ्री होगी इसके लिए आप से किसी तरह का कोई पैसा नहीं लिया जायेगा |
सरकार का मुख्य उद्देश्य इस योजना के तहत राज्य के विकलांग नागरिको को फ्री में स्कूटी प्रदान करके उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है |
इस योजना के तहत राज्य के विकलांग नागरिक ऑनलाइन अपना आवेदन कर सकते है |

राजस्थान विकलांग स्कूटी योजना के तहत 2023 के पात्रता मानदंड

Rajasthan Viklang Scooty Yojana के तहत सरकार द्वारा फ्री में स्कूटी केवल राजस्थान राज्य के नागरिको को ही प्रदान की जाएगी | इसलिए इस योजना के लिय आवेदन करने के लिए आवेदक का राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है |
आवेदक का 50% शारीरिक रूप से विकलांग होना अनिवार्य है |
विकलांग नागरिक को दो पहिया वाहन चलाना आता हो।
गरीब परिवार या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंध रखने वाले दिव्यांग ही इस योजना के तहत आवेदन करने के पात्र हैं।
अगर आवेदनकर्ता के पास पहले से कोई पहिया,तिपहिया,चौपहिया वाहन है तो उसके आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा।
15 से लेकर 45 वर्ष की आयु तक के नागरिक Viklang Scooty Yojana Rajasthan के तहत अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • विकलांगता प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • राशन कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर
  •  बैंक खाता विवरण
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ

विकलांग स्कूटी योजना राजस्थान 2023 के तहत आवेदन प्रक्रिया

Rajasthan Viklang Scooty Yojana के तहत आवेदन करने के लिए आप को सबसे पहले योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा |
इसके बाद आप के सामने ऑफिसियल वेबसाइट का होम पेज ओपन होगा |

Viklang Scooty Yojana
Viklang Scooty Yojana

वेबसाइट के होम पेज पर आप को लॉग इन करना है |
अगर आप के पास पहले sso id है तो आप उससे लॉग इन कर सकते है नहीं तो Sign up पर क्लिक करे | और पहले अपनी SSO ID बना ले |
इसके बाद SJMS DSAP आईकन पर क्लिक कर दें। अगर आप को होम पेज पर यह आइकन नहीं दिखाई दे रहा है तो आप सर्च बॉक्स में SJMS DSAP टाइप कर के भी सर्च कर सकते है बाद में उस पर क्लिक करे |
अब आप के सामने इस योजना का लिंक दिखाई देगा उस पर क्लिक करे |
इस के बाद इस योजना का फॉर्म ओपन होगा, अब आप इस फॉर्म में मागी गई सभी जानकारी ध्यानपूर्वक भरे |
अब आप इस योजना के तहत मागे गये सभी आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करके सबमिट के बटन पर क्लीक कर दें।
इस प्रकार आप का आवेदन राजस्थान दिव्यांग स्कूटी योजना के लिए सबमिट हो जायेगा |

Rajasthan Viklang Scooty Yojana से संबंधित FAQs:

Rajasthan Viklang Scooty Yojana के आवेदन हेतु वेबसाइट क्या है ?

Rajasthan Viklang Scooty Yojana के आवेदन हेतु वेबसाइट sso.rajasthan.gov.in है।

क्या राजस्थान विकलांग स्कूटी योजना हेतु आवेदन शुल्क जमा करना होगा ?

जी नहीं राजस्थान सरकार की राजस्थान विकलांग स्कूटी योजना पूर्णतः निः शुल्क है आवेदक योजना के आवेदन के लिए किसी को भी कोई शुल्क जमा नहीं करना है।

SSO पोर्टल हेतु हेल्पलाइन नंबर क्या है ?

SSO पोर्टल का हेल्पलाइन नंबर 0141-2925554, 2925555, 2925561, 2925562 है।

राजस्थान सरकार की ऑफिसियल वेबसाइट क्या है ?

राजस्थान सरकार की आधिकारिक वेबसाइट https://rajasthan.gov.in/ है।

मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना 2023 | Mukhyamantri Ekal Nari Samman Pension Yojana Online Application Form

मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना

 मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना: राजस्थान सरकार ने तलाक़शुदा, विधवा, परितयक्‍ता महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए “मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना” की शुरुआत की है।इस योजना के तहत महिलाओं को उनकी आयु वर्ग के हिसाब से 500 से 1500 रूपए प्रति महीने की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना को सामाजिक न्‍याय तथा अधिकारिता विभाग द्वारा चलाया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य अकेले जीवन निर्वाह कर रही महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना और गर्व से जीवन व्यतीत करने में मदद करना है।

इस योजना के अंतर्गत 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को पेंशन प्रदान की जाएगी। इस योजना में पेंशन महिलाओं के बैंक खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर के द्वारा प्रदान की जाएगी। इस योजना को राज्य सरकार ने 2019 में कुछ परिवर्तन कर के पेंशन राशि को ज्यादा बढ़ाया है। अब वृद्ध महिलाओं को 1000 रूपए की जगह 1500 रूपए तक की  वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

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मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना
मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना

आज हम आपको इस योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे।

मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना

इस योजना के अंतर्गत पेंशन प्रदान करने की दरें ;

1.  18 वर्ष या 55 वर्ष आयु  की विधवा, तलाक़शुदा, परितयक्‍ता महिलाओं को ₹500 प्रतिमाह की पेंशन प्रदान की जाएगी।

2.  55 वर्ष से 60 वर्ष आयु की विधवा, तलाक़शुदा, परितयक्‍ता महिलाओं को ₹750 प्रतिमाह की पेंशन प्रदान की जाएगी।

3.  60 वर्ष से 75 वर्ष आयु की विधवा, तलाक़शुदा, परितयक्‍ता महिलाओं को ₹1000 प्रतिमाह की पेंशन प्रदान की जाएगी।

4.  75 वर्ष अधिक आयु की विधवा, तलाक़शुदा, परितयक्‍ता महिलाओं को ₹1500 प्रतिमाह की पेंशन प्रदान की जाएगी।

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इस योजना के लिए पात्रता मापदंड ;

1.  इस योजना का फायदा केवल राजस्थान राज्य की महिलाएं ही ले सकती हैं।

2.  इस योजना की पात्र मात्र विधवा, तलाक़शुदा, परितयक्‍ता महिलाएं ही होंगी।

3.  कोई भी सरकारी कर्मचारी की विधवा या तलाक़शुदा महिला इस योजना के पात्र नहीं होंगी।

4.  अन्य विधवा पेंशन योजना का फायदा ले रही, महिलाएं इस योजना की पात्र नहीं होंगी।

इस योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़ ;

1.  महिला का आधार कार्ड.

2.  महिला का विधवा सर्टिफिकेट.

3.  महिला के डायवोर्स पेपर्स.

4.  महिला के बैंक  खाता डायरी.

5.  महिला के पते का सबूत.

6.  महिला जन आधार कार्ड.

7.  महिला का राशन कार्ड.

8.  महिला के दो पासपोर्ट साइज फ़ोटो.

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मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना आवेदन

इस योजना में आवेदन करने का तरीका ;

इस योजना में आवेदन ऑफ-लाइन ही किया जा सकता है। इस योजना में आवेदन करने के लिए आपको:

1.  राजस्थान सरकार के द्वारा जारी की गई आधिकारिक वेबसाइट http://www.sje.rajasthan.gov.in से फार्म को डाउनलोड कर उसका प्रिंट निकालना होगा।

2.  फॉर्म में दिए गए सभी ऑप्शन जिसमें आपको मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर, जन आधार कार्ड नंबर, राशन कार्ड नंबर भरने होंगे।

3.  फॉर्म को भरने के बाद इसके साथ अपने सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को लगाना होगा।

4.  फॉर्म और  दस्तावेज़ों को ग्रामीण क्षेत्र के लोग पंचायत कार्यालय में व शहरी लोग जिला कार्यालय में जमा करवा सकते हैं।

5.  फॉर्म के अप्रूव होने के कुछ दिनों के बाद महिलाओं के बचत खाते में पेंशन की राशि सरकार के द्वारा ट्रांसफर कर दी जाएगी।

मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप राज्य सरकार के द्वारा जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर 1800-180-6127 पर कॉल कर सकते है।

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