राजस्थान कृषि यंत्र अनुदान योजना:- कृषि यंत्र अनुदान योजना की शुरुआत राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के किसानो की सहयता करने के लिए शुरू की गयी है जिसके तहत राज्य के कृषको को कृषि यंत्र ख़रीदने पर सब्सिडी प्रदान की जायेगी जिससे किसानो को आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना पडेगा व किसान भाइयो को कृषि कार्य हेतु नव तकनीकयुक्त यंत्र मिल जायेंगे जिससे उनको कृषि कार्य में समय कम लगेगा व उत्पादन में भी वृद्धी होगी
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राजस्थान कृषि यंत्र अनुदान योजना
इन्ही सब बातो को ध्यान में रखते हुए राज्य के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है जिसमें राजस्थान के पात्र व जरूरतमंद किसानो को ट्रेक्टर, थ्रेसर, बुवाई मशीन खरीदने पर अनुदान दिया जाएगा जिससे किसानो को काफी फायदा मिलेगा व आज इस सन्दर्भ में हम आपको इस योजना के बारे में बारे में विस्तार से बताने जा रहे है कि आप किस प्रकार इसमें आवेदन करके इसका लाभ ले सकते है व सरकार ने इस योजना का लाभ लेने के लिए क्या क्या पात्रता शर्ते तय की है की सारी जानकारी के लिए हमारे इस लेख को अंत तक पढ़े |
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राजस्थान कृषि यंत्र अनुदान योजना के लाभ
इस योजना के अंतर्गत किसानो को कृषि यन्त्र खरीदने पर राजस्थान सरकार 40-45% तक सब्सिडी प्रदान करेगी जो कि सीधे उनके खातो में भेजी जायेगी लेकिन किसानो को यह सब्सिडी केवल अधिकृत क्रय-विक्रय सहकारी समिति अथवा राज्य के किसी भी जिले के निर्माता या विक्रेता से कृषि यन्त्र खरीदने पर ही यह सब्सिडी प्रदान की जायेगी |
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राजस्थान कृषि यंत्र अनुदान योजना को शुरू करने का उद्देश्य
यह योजना विशेष रूप से राज्य के लघु व सीमान्त किसानो के लिए ही शुरू की गयी है क्योंकि इस श्रेणी के किसानो के पास पूंजी की कमी होती है जिसके चलते वो खेती बाडी में काम आने वाले नए उपकरण खरीदने में सक्षम नहीं होते है और इस कारण वो पूरा श्रम करने के बाद भी अपनी आवश्यकता के अनुरूप उत्पादन नहीं कर पाते है जिसके फलस्वरूप ना ही तो बाजार की मांग पूरी हो पाती है और ना ही किसानो की खुद की आर्थिक स्तिथी में कोई विशेष सुधार आ पाता है इन्ही सब बातो को मद्देनजर रखते हुए राज्य सरकार द्वारा इस योजना का शुभआरम्भ किया है जिससे किसानो को बड़ी ही आसानी से कृषि कार्य को सुविधाजनक बनाने वाले उपकरण प्रदान किये जायेंगे |
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राजस्थान कृषि यंत्र अनुदान योजना के लिए जरूरी पात्रता
इस योजना का लाभ लेने के लिए नागिरको को राजस्थान का मूल नागरिक होना जरूरी है व दुसरे स्टेट से आकर राजस्थान में कृषि करने वाले नागरिको को कृषि यंत्र अनुदान योजना का लाभ नहीं मिल पायेगा |
इस योजना के लिए आवेदन करने वाले किसानो के पास खुद की जमीन होना भी जरूरी है व दुसरो की जमीन को किराये पर लेकर खेती करने वालो को भी इस योजना के अंतर्गत अनुदान नही मिल पायेगा |
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राजस्थान कृषि यंत्र अनुदान योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
कृषक का मूल निवास प्रमाण पत्र
कृषक की जमीन के दस्तावेज
आवेदक का राशन कार्ड
आवेदक का जाति प्रमाण पत्र
आवेदक का वोटर आईडी लिस्ट में नाम
पहचान पत्र
पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ
मोबाइल नंबर इत्यादि |
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राजस्थान कृषि यंत्र अनुदान योजना के लिए आवेदन कैसे करे?
इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेण्टर विजिट करना होगा वहां जाकर आपको कृषि यंत्र अनुदान योजना का आवेदन पत्र लेना होगा फिर उसमे माँगी गयी जानकारी भरकर व दस्तावेजो को स्कैन करने के बाद इस आवेदन पत्र को अपने क्षेत्र के उपखंड अधिकारी के पास जमा करे |
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