उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना:- उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ के नेतृत्व में वर्ष 2014 में इस योजना सुभारम्भ किया था इसमें विकलांगो को 1000 रूपये महीने से पेंसन दी जाएगी। विकलांग व्यक्ति का जीवन किसी और की दया पर आश्रित न रहे तथा वो अपने महीने की जरुरत के सामन राशन आदि आसानी से खरीद सके इसी बात को मध्ये नज़र रखते हुए इस योजना की शुरुआत की गयी है । इस योजना में विकलांग नागरिक के पास डॉक्टर या अन्य किस स्वास्थ्य संस्था के द्वारा जारी किया गया विकलांगता का प्रमाण पत्र होना चाहिए। यहाँ हमने इस योजना से सम्बंधित हर एक बात समझाने की कोशिश की है सम्पूर्ण जानकारी लिए कृपया पूरा लेख पढ़े।
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उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना
इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जिन विकलांग व्यक्तियों की 18 वर्ष से अधिक है और जिनका नाम बीपीएल सूची BPL List) में उन्हें प्रति माह 500 रुपये पेंशन के रूप में दिये जाते है। उत्तर प्रदेश के जो विकलांग नागरिक इस योजना का लाभ लेना चाहते है। वह सामाजिक कल्याण विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। इस योजना का लाभ तभी मिल सकता है जब लाभार्थी कम से कम 40 % विकलांग होना चाहिए। लाभार्थी अपने आवेदन का स्टेटस और सूची खुद ऑनलाइन चेक कर सकते है।
विकलांग पेंशन प्राप्त करना बहुत ही सरल है इसके लिए लाभार्थी पात्र होना चाहिए। आप किस प्रकार इस योजना का लाभ ले सकते है इसकी पूरी जानकारी निचे दी गई है।
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना योग्यता
- उत्तर प्रदेश का नागरिक इस योजना लाभ सकता है
- आवेदन करने वाले विकलांग व्यक्ति के परिवार की आय 1000 रूपये महीने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए ।
- यदि विकलांग नागरिक किसी और सरकारी संस्था से कोई पेंसन या विधवा पेंसन या अन्य किसी योजना के तहत के राशि प्राप्त कर रहा है तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होगा
- आवेदनकर्ता की विकलांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए
- यदि आवेदन करने वाला विकलांग व्यक्ति तीन पहिया या चार पहिया वाहन रखता है वह भी योजना की राशि लेने का अधिकारी नहीं होगा
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
- उत्तर प्रदेश के किसी भी क्षेत्र का मूल निवास प्रमाण पत्र
- आवेदन करता का बैंक अकाउंट होना चाहिए क्योकि योजना की सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से सीधी बैंक में भेजी जाएगी
- आधार कार्ड जो बैंक अकाउंट से सलिगंन हो
- पहचान पत्र
- राशन कार्ड
- आवेदन करता के पास निजी स्वस्थ्य केंद्र द्वारा जारी विकलांग प्रमाण पत्र होना चाहिए
- तहसील अधिकारी या विकास अधिकारी या अन्य इसी सम्बंधित सरकारी अदिकारी द्वारा जारी 1000 रूपये महीने का आय प्रमाण पात्र होना चाहिए
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करे
- योजना के लिए पात्र व्यक्ति सरकार की इस योजना की ऑफिसियल http://sspy-up.gov.in/index.aspx वेबसाइट पर जाये
- यहाँ होम पेज पर ही लोग इन का ऑप्शन है उस पर क्लिक करके आईडी बनायेंगे तो अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिलेगा उस पर क्लिक करने से योजना आवेदन फॉर्म ओपन हो जायेगा
- यहाँ पर आप अपना जपद , तहसील का नाम , आवदेक का नाम , आवेदक के पिता या पति का नाम , माकन नंबर , मोहल्ला , क्षेत्र , लिंग गली , पिनकोड और इसके अलावा भी दस्तावेजों से सम्बंधित सभी जानकारी मांगी जाएगी जिसे भर कर आप सबमिट बटन पर क्लिक कर दीजिये
UP Viklang Pension Yojana के लाभ
- विकलांगो का जीवन यापन आसानी से हो जायेगा
- विकलांगो को गरीबी की मार नहीं झेलनी पड़ेगी
- समय पर पेंसन मिलने से विकलांगो का जीवन स्तर ऊपर उठेगा
- विकलांगो को कही मजदूरी करने की चिंता नहीं रहेगी
- इस योजना के लिए केवल उत्तर प्रदेश के नागरिक ही योग्य है।
- इस योजना के तहत सरकार द्वारा पेंशन राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते ट्रांसफर की जाएगी इसलिए लाभार्थी का बैंक खाता होना आवशयक है।
उत्तर प्रदेश विकलांग योजना सम्बंधित अन्य बाते
- यह योजना सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा चलायी जा रही है
- विभाग ने आवेदन कर्ताओ की मदद लिए एक हेल्पलाइन नंबर ही जारी किया है जहां पर कॉल करके आप योजना से सम्बंधित सारी जानकारी ले सकते है 18004190001
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