उत्तर प्रदेश श्रम विभाग पंजीकरण:- उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने इस उत्तर प्रदेश श्रम विभाग योजना की शुरुआत राज्य यूपी के श्रमिको को लाभ पहुँचाने के लिए किया है जिसके तहत सरकार श्रमिको को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देगी व इसके अलावा सरकार ने श्रमिक विभाग में पंजीकरण करवाने की सारी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है जिसके बाद राज्य के किसी भी नागरिको को श्रमिक विभाग में खुद को रजिस्टर करने के लिए किसी भी सरकारी ऑफिस में चक्कर लगाने की जरुरत नहीं पड़ेगीव राज्य का कोई भी श्रमिक अपने घर बैठे ही सरकार द्वारा निर्धारित ऑनलाइन वेब पोर्टल पर जाकर इसके लिए पंजीयन करवा सकेगा इसलिए आज हम आपको हमारे इस आर्टिकल के माध्यम से श्रमिक विभाग में पंजीकरण करवाने की सारी प्रक्रिया बताने जा रहे है ताकि आप सरकार द्वारा मजदूर भाइयो के लिए चलाई जाने वाली हर योजना का लाभ पा सके |
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उत्तर प्रदेश श्रम विभाग पंजीकरण के लाभ
उत्तर प्रदेश श्रम विभाग योजना में एक बार पंजीकरण करवाने के बाद जब भी सरकार किसी आपातकालीन स्तिथी में श्रमिको के लिए आर्थिक सहायता भेजेगी तो सीधे मजदूरों के खाते में ही पैसे भेजे जायेंगे, इसके अलावा राज्य में चलाई जा रहे विभिन्न योजनाये जैसे कन्या विवाह हेतु वित्तीय सहायता, श्रमिको को पक्का मकान बनवाने के लिए आर्थिक मदद, श्रमिको के महिलाओं के पुत्र या पुत्रियों के विवाह के समय दी जाने वाली मदद इत्यादि सारी श्रमिको को इस योजना के माध्यम से दी जायेगी |
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उत्तर प्रदेश श्रम विभाग पंजीकरण का लक्ष्य
जैसा कि हम सभी जानते है कि श्रमिको में अनेक वर्ग के मजदूर शामिल होते है और सभी श्रमिको की आय का साधन भी सीमित होता है क्योंकि ये लोग जब दिहाड़ी मजदूरी करने जाते है तभी कमा पाते है अन्यथा इन लोगो के लिए खुद के राशन पानी की व्यवस्था कर पाना भी संभव नही होता है इसलिए यूपी के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस योजना का शुभ आरम्भ किया है ताकि जब भी किसी श्रमिक भाई को एकमुश्त कीमत की आवश्यकता पड़े तो उन्हें किसी साहूकार या निजी संस्थाओं से भारी ब्याज पर ऋण ना लेना पड़े|
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उत्तर प्रदेश श्रम विभाग पंजीकरण के लिए जरूरी पात्रता शर्ते
इस श्रम विभाग में केवल यूपी का मूल निवासी ही अपना पंजीकरण करवा सकता है व दुसरे राज्य से आकर उत्तर प्रदेश में रहने वाले श्रमिक भाइयो को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा |
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श्रमिक विभाग में पंजीकरण के बाद निम्न योजनाओ का लाभ मिलेगा
शिशु हितलाभ योजना,
सौर ऊर्जा सहयता योजना,
चिकित्सा सुविधा योजना,
अक्षमता पेंशन योजना,
कौशल विकास तकनीकी योजना,
निर्माण कामगार बालिका मदद योजना
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उत्तर प्रदेश श्रम विभाग में पंजीयन के लिए जरूरी पात्रता शर्ते
आवेदक का आधार कार्ड
आवेदक का राशन कार्ड
आवेदक का मूल निवास प्रमाण पत्र
वोटर आईडी लिस्ट में नाम
पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ व मोबाइल नंबर इत्यादि |
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उत्तर प्रदेश श्रम विभाग में ऑनलाइन पंजीकरण कैसे करे?
श्रम विभाग में पंजीयन करने के लिए आपको सबसे पहले सरकार द्वारा निर्धारित ऑफिसियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा |
उसके बाद होम पेज पर नीचे की तरफ 3स्क्रॉल करने पर आपको “ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन” के आप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा व उसके बाद आपके सामने एक नयी विंडो खुल जायेगी उसके बाद आपको न्यू यूजर पर क्लिक करना है
फिर आपको अपनी ईमेल आइडी व केप्चा कोड भरने के बाद सबमिट करना है
उसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा जिसमे आपको जिसमे आपको अपना नाम, पता, जन्म तिथि, बैंक खाता संख्या आदि सब कुछ भरकर व दस्तावेजो को संलिग्न करके इस आवेदन पत्र को सबमिट कर दे |
उसके बाद आपके आवेदन पत्र व दस्तावेजो की विभागीय जांच होगी फिर आपका श्रम विभाग में पंजीयन हुआ या नही, यह ईमेल या फिर आपके फ़ोन नंबर पर सन्देश के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा |
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