प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना : केंद्र की मोदी सरकार ने देश कि युवा शिक्षित आबादी को रोजगार प्रदान करने के लिए और नए व्यवसाय को शुरू करने के लिए “रोजगार प्रोत्साहन योजना” की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत सरकार आपको आसानी से लोन तथा अपने व्यवसाय के लिए क्रेडिट स्कोर की सुविधा उपलब्ध करवाएगी।” रोजगार प्रोत्साहन योजना” को 2018 में संशोधित करके इसमें रोजगार को प्रोत्साहन देने के लिए आपके व्यवसाय के अंतर्गत काम करने वाले कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन का 12 % सरकार द्वारा 3 साल तक प्रदान करेगी। कर्मचारियों को मिलने वाली रकम को सरकार उनके खाते में ट्रांसफर करेंगी। इस योजना से कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) और कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) लाभ भी प्रदान किया जाएगा।
रोजगार प्रोत्साहन योजना से अब तक 38 लाख कर्मचारियों को फायदा मिल चुका है। साथ ही शिक्षित लोग भी अपने व्यवसाय को शुरू करने के लिए इस योजना से अब तक 1200 करोड़ से ज्यादा तक का लोन प्राप्त कर चुके हैं।
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प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना
आज हम आपको “रोजगार प्रोत्साहन योजना” के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे।
प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के लाभ ;
1. इस योजना में प्रति व्यक्ति को अपने लघु उद्योग के लिए 5 लाख तक का क्रेडिट उपलब्ध कराया जाएगा।
2. इस योजना के अंतर्गत व्यक्ति सर्विस सेक्टर के लिए 2 लाख और इंडस्ट्री सेक्टर के लिए 5 लाख तथा कृषि सेक्टर के लिए 3 लाख तक का ऋण प्राप्त कर सकता है।
3. अगर किसी व्यवसाय को दो व्यक्ति मिलकर शुरू करते हैं। तब 4 लाख रूपए तक सरकार कोई ब्याज नहीं लेती है।
प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के लिए पात्रता ;
1. इस योजना के पात्र वह बिजनेसमैन ही होंगे जिनके अंतर्गत काम करने वाले कर्मचारी की आय 15 हजार से ज्यादा ना हो।
2. इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व पूर्व सैनिकों को आयु में छूट प्रदान की गई है।
3. इस योजना के पात्र वही व्यक्ति होंगे जो सरकारी संस्थान के द्वारा 6 महीने का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं।
4. इस योजना के अंतर्गत व्यक्ति ही पात्र होंगे जिनकी आय 1 लाख रूपए से ज्यादा नहीं है।
5. इस योजना के लिए व्यक्ति को कम से कम एक स्थान का 3 वर्ष से ज्यादा का निवासी होना जरूरी है।
6. इस योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक 8वीं पास होना चाहिए।
7. किसी सरकारी या प्राइवेट बैंक से डिफॉल्टर रह चुके व्यक्ति इस योजना के पात्र नहीं होंगे।
प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
1. आवेदक आधार कार्ड और पैन कार्ड.
2. आवेदक के बैंक डायरी की फोटोकॉपी.
3. आवेदक के पत्ते का सबूत.
4. आवेदक के व्यवसाय का प्रमाण पत्र.
5. व्यवसाय अगर पर्यावरण से संबंधित है तो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट.
6. आवेदक के दो पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर.
प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना में आवेदन करने का तरीका
प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले आपको अपना का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा।
1. रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए सबसे पहले आपको केंद्र सरकार के द्वारा जारी कि गए आधिकारिक वेबसाइट https://pmrpy.gov.in/ पर जाना होगा।
2. इस वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस योजना का वेब पोर्टल खुल जाएगा।
3. इस पोर्टल पर जाकर आपको दाएं तरफ शीर्ष पर रजिस्ट्रेशन लिखा होगा जिस पर क्लिक करना होगा।
4. रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक फॉर्म ओपन होगा। उस फॉर्म में दिए गए सभी ऑप्शन को भरने के बाद कैप्चा कोड डालकर सबमिट करना होगा।
5. सबमिट करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। इस प्रक्रिया के बाद अगली प्रक्रिया सरकार के द्वारा शुरू की जाएगी।
6. सरकार के द्वारा फॉर्म के अप्रूव होने के बाद आपको इस योजना के कर्मचारियों द्वारा कॉल करके आपको सूचित कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको बैंक से इस योजना के अंतर्गत लोन प्राप्त कर सकते हैं।
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