उतर प्रदेश मुख्यमंत्री किसान और सर्वहित बीमा योजना | UP Kisan Servehit Bima Yojana 2020

मुख्यमंत्री किसान और सर्वहित बीमा योजना

UP Kisan Servehit Bima Yojana: उतर प्रदेश के लोगो के लिए एक खुशखबरी है, उतर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश वासियों के लिए किसान सर्वहित बीमा योजना की सुरुआत की है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के किसानो और गरीब परिवार के लोगो को आर्थिक और सामाजिक सहायता प्रदान करना है ! योगी सरकार ने पुर्व में चल रही समाजवादी किसान और सर्वहित बीमा योजना का नाम बदलकर अब “मुख्यमंत्री किसान और सर्वहित बीमा योजना” कर दिया है. इस योजना के अंतर्गत उतर प्रदेश के करीब चार करोड़ से जयादा किसानों व बटाईदारों के आश्रितों की दुर्घटना में मृत्यु होने पर पांच लाख रुपये तक का मुआवजा व दिव्यांग होने पर लाभार्थी को 5 लाख रुपये का मुआवजा देने की व्यवस्था होगी। योगी सरकार ने इस बीमा योजना को मंजूरी दे दी है. अब ये योजना शीघ्र है पुरे प्रदेश में लागु कर दी जाएगी !

पुर्व में प्रदेश में चल रही मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना में केवल खतौनी में दर्ज खाताधारक व सह खातेदार किसान शामिल थे। इसके बावजूद बीमा कंपनिया किसानो को सरकार की और से अदा किए जा रहे प्रीमियम के बराबर भी मुआवजा नहीं देती थी !

मुख्यमंत्री किसान और सर्वहित बीमा योजना
मुख्यमंत्री किसान और सर्वहित बीमा योजना

इस फीडबैक के बाद उतर प्रदेश की योगी सरकार ने मुख्यमंत्री किसान और सर्वहित बीमा योजना (Mukhyamantri Kisan Evam Sarvhit Bima Yojana) से बीमा की व्यवस्था समाप्त कर इसे नए स्वरूप में लाने और योजना का संचालन जिलाधिकारियों के स्तर से कराने का निर्देश दिया था। इसके अलावा इस योजना में किसानों के आश्रितों व बटाईदारों को शामिल कर योजना से अधिकाधिक लोगों को लाभ पहुंचाने का विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट से मंजूरी लेने का निर्देश दिया था।

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मुख्यमंत्री किसान और सर्वहित बीमा योजना

Mukhyamantri Kisan Evam Sarvhit Bima Yojana: इस योजना का मुख्य उद्देश्य उतर प्रदेश के किसानो एव समाज का कमज़ोर वर्ग के लोगो को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है ! इस योजना से उत्तर प्रदेश सरकार करीब 15 करोड़ लोगो को बीमा की सुरक्षा प्रदान करेगी ! इस योजना के सुरु होते ही पुरानी कृषक दुर्घटना बीमा योजना बंद हो जाएगी ! इस योजना का लाभ उन सभी किसानो को मिलेगा जिनकी आयु 18 से 70 साल है और जो खसरा एव खतोनी में प्ज़िक्र्ट है ! कमज़ोर वर्ग के वे लोग जिनकी सालाना आय 75,000/- से कम है उन्हें भी इस योजना का पूरा फायदा मिलेगा.

इस योजना के तहत दुर्घटना के दायरे को भी बदाया जायेगा ! इसमें अब सड़क से होने वाली दुर्घटना के अलावा आंधी, तूफान, भूकंप, भुसंक्ल्न, बाढ़ में होने वाली मोत भी अब इस योजना के दायरे में आयगी ! इस योजना का लाभ किसानो को शीघ्र मिले इसके लिए योगी सरकार ने लाभार्थी को 45 दिनों के भीतर लाभ देने को कहा है ! बीमा के दावे के एक महीने के भीतर किसान के बैंक खाते में ऑनलाइन भुगतान कर दिया जायगा !

मुख्यमंत्री किसान और सर्वहित बीमा योजना के लाभ 

  • येदी दुर्घटना के कारण मोत, अथवा स्थाई.
  • अस्थाई विकलागता की सुरत में सरकार लाभार्थी को 5 लाख तक का बीमा कवर देगी !
  • इसके तहत लाभार्थी या उसके परिवार के सदस्य को 2.5 लाख रूपये तक की चिकित्सा सुविधा फ्री दी जाती है.
  • दुर्घटना के कारण लाभार्थी का कोई अंग खराब हो जाने पर उसे एक लाख रूपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है.
  • इस योजना के दोरान येदी लाभार्थी की मोत प्रदेश के बाहर हुई तो भी तो भी उसकी बीमा का क्लेन पास कर दिया जाएगा !
  • दुर्घटना की सुरत में बीमित व्यक्ति को प्राथमिक चिकित्सा के लिए 2,50, 000/- रूपये तक की आर्थिक सहायता राशी प्रदान की जाएगी, इसके लिए लाभार्थी को अस्पताल में भर्ती होना होगा.

मुख्यमंत्री किसान और सर्वहित बीमा योजना में आवेदन 

मुख्यमंत्री किसान और सर्वहित बीमा योजना में आवेदन करने के लिए लाभार्थी को निम्न शर्तो को पूरा करना आवश्यक है.

  • आवेदक उत्तर प्रदेश की स्थाई निवासी हो.
  • जिसकी आयु 17 से कम ना हो और 70 साल से अधिक ना हो.
  • जिसके परिवार की सालाना आय 75,000/- रुपयों से अधिक नहीं होनी चाहिये !

ज़रूरी दस्तावेज़

  • आय प्रमाण पत्र ( बीपीएल  परिवारों और गरीबी रेखा से निचे जीवन यापन करने वाले लोगो को आय प्रमाण पत्र नहीं देना होगा )
  • आयु प्रमाण पत्र
  • मूल निवास प्रमाण पत्र
  • परिवार के मुखिया का प्रमाण पत्र
  • राशन कार्ड
  • बैंक खाते की डिटेल !

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री किसान और सर्वहित बीमा योजना की अधिक जानकारी 

जानकारी के अभाव में लोग सरकार की योजनाओ का लाभ नहीं ले पाते है. इस लिए योगी सरकार ने इस योजना के बारे में लोगो के सवालों के जवाब देने और योजना की और अधिक जानकारी देने के लिए एक हेल्प लाइन नंबर की सुरुआत की है . येदी आप के मन में इस योजना से सम्बंधित कोई सवाल या समस्या है तो आप 1520, 180030701520 टोल फ्री नंबर पर कॉल कर के अपने सभी सवालों के जवाब पा सकते है. ये नंबर 24 घंटे चालू रहते है. आप कभी भी फ़ोन करके इस योजना के बारे में और अधिक जानकारी ले सकते है.