मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना | Mukhyamantri Samoohik Vivaah Yojana Uttar Pradesh | UP Shadi anudan Scheme | mukhyamantri samuhik vivah yojana form pdf
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना:- इस योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने राज्य के गरीब परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से की है जिसके तहत सरकार राज्य के गरीब परिवारों को सामूहिक विवाह करवायेगी जिससे कि गरीब परिवारों पर आर्थिक समस्याओं का सामना नहीं करना पडेगा क्योंकि सरकार इस सामूहिक विवाह का पूरा खर्चा खुद उठायेगी व इसके अलावा इस विवाह में आने वाले हर जोड़े को 35 हजार रूपये की वित्तीय सहायता भी प्रदान की जायेगी ताकि नव दम्पति को अपने प्रारंभिक दांपत्य जीवन के लिए अर्थ की व्यवस्था हो सके | इस योजना के लांच हो जाने के बाद से गरीब परिवारों को शादी में होने वाले बड़े बड़े खर्चो से मुक्ति मिलेगी व आज हम हमारे इस आर्टिकल के माध्यम से आपको बताने जा रहे है कि आप किस प्रकार इस योजना के लिए आवेदन करके इस सामूहिक विवाह में हिस्सा ले सकते है इसलिए इस आर्टिकल को अंत तक पढ़े |


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Contents
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की विशेषताए
इस तरह के होने वाले सामूहिक विवाह के प्रथम चरण में 71400 लडकियों का विवाह करवाया जाएगा
इसके अलावा इस सामूहिक विवाह के आयोजन में कन्या को कपडे, बिछिया, पायल, बर्तन व एक जोड़ी कपडे दिए जायेंगे
इस विवाह आयोजन में दम्पति को एक स्मार्टफ़ोन भी सरकार गिफ्ट करेगी लेकिन अगर दम्पति सरकार द्वारा द्वारा दिए जाने वाले इस स्मार्टफ़ोन के गिफ्ट को नहीं लेना चाहती तो उन्हें इसके बारे में पूर्वसूचना करनी होगी |
इस सामूहिक विवाह आयोजन के अन्दर उस क्षेत्र के सांसद, विधायक व अन्य प्रतिष्ठित लोगो को भी आमंत्रित किया जाएगा जिनकी मौजूदगी में इस विवाह समारोह को सम्पन्न किया जाएगा |
इस सामूहिक विवाह आयोजन के अन्दर ओबीसी के 35 प्रतिशत लोग, अनुसूचित जाति व जनजाति के 30 प्रतिशत, सामान्य वर्ग के 20 प्रतिशत व अल्पसंख्यक वर्ग के 15 प्रतिशत लोग इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे |
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उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए जरूरी पात्रता शर्ते
इस विवाह समारोह में भाग लेने वाले दम्पति उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए |
सामूहिक विवाह समारोह में भाग लेने वाले दम्पति में लड़के की आयु कम से कम 21 साल व लडकी की आयु कम से कम 18 साल होना जरूरी है |
इस विवाह समारोह में भाग लेने वाले सभी दम्पति गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले होने चाहिए |
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उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
दम्पति का मूल निवास प्रमाण पत्र
दम्पति का आयु प्रमाण पत्र
दम्पति के परिवार का आयु प्रमाण पत्र
राशन कार्ड
आधार कार्ड
वोटर आईडी लिस्ट में नाम
पहचान पत्र
पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ व मोबाइल नंबर इत्यादि |
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उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए आवेदन कैसे करे ?
इस सामूहिक विवाह समारोह में भाग लेने के लिए आपको सबसे पहले अपनी शहर के नगर पालिका या नगर निगम में जाना होगा व अगर आप ग्रामीण क्षेत्र के निवासी है तो आपको अपनी ग्राम पंचायत या ब्लाक में जाना होगा
वहां जाकर आपको इसके लिए आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा इस आवेदन पत्र में आपको माँगी गयी सारी जानकारी जैसे आपका नाम, पता, आयु इत्यादि सारी जानकारी भरनी होगी व समस्त आवश्यक डॉक्यूमेंट साथ में संलिग्न करके इसके बाद इस आवेदन पत्र को उसी विभाग में जमा करा दे फिर आपके दस्तावेजो के सत्यापन की जांच होगी और आपको विवाह सम्मलेन में शामिल होने की सूचना दे दी जायगी |
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