उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना ऑनलाइन | शादी अनुदान योजना उत्तर प्रदेश 2020 | मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना आवेदन फॉर्म
उत्तर प्रदेश कन्या विवाह अनुदान योजना:- कन्या विवाह अनुदान योजना की शुरुआत सरकार ने गरीब परिवारों के बेटियों के विवाह के समय होने वाले खर्च में आर्थिक सहयाता प्रदान करने हेतु की है जिसके तहत उत्तर प्रदेश सरकार कन्या की शादी समारोह के लिए 51 हजार रूपये की राशि एकमुश्त देगी जिससे कि बेटी के पिता को अपनी पुत्री के शादी में लगने वाले खर्च के लिए किसी प्रकार की चिंता ना करनी पड़े लेकिन इस योजना का लाभ लेनें के लिए आवेदकों को कन्या के विवाह के 90 दिन पहले आवेदन करना होगा व पुत्री की शादी का कार्ड भी दस्तावेजो में संलिग्न करना होगा | दोस्तों आज हम आपको हमारे इस आर्टिकल के माध्यम से कन्या विवाह अनुदान योजना के बारे में बताने जा रहे है कि आप किस प्रकार इस योजना के लिए आवेदन करके इसका लाभ ले सकते है व सरकार ने इस योजना का लाभ लेने के लिए क्या क्या जरूरी पात्रता शर्ते तय की है इत्यादि की पूरी जानकारी हम नीचे लेख में विस्तार से दे रहे है |
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उत्तर प्रदेश कन्या विवाह अनुदान योजना
हमारे समाज में आज भी एक बड़ा तमगा गरीब वर्ग का निवास करता है जिनके लिए रोजमर्रा के जीवन में मूलभत आवश्यकताओं की पूर्ती भी बड़ी मुश्किल से हो पाती है यदि श्रमिक वर्ग के लोग कुछ दिन मजदूरी करने नहीं जाए तो उनके घर के राशन पानी की व्यवस्था भी नहीं होती ऐसे में इन लोगो के लिए अपनी पुत्री का विवाह संपन्न करना बहुत ही बड़ी समस्या होती है कई बार तो गरीब वर्ग के लोग अपनी पुत्री के शादी हेतु समाज के साहूकारों से भारी ब्याज पर ऋण लेते है जिसे चुकाने में उन्हें सालो लग जाते है इस कारण आर्थिक रूप से कमजोर लोगो को अपनी पुत्री का विवाह करने के बाद आर्थिक मंदी से गुजरना पड़ता है इसीलिये सरकार ऐसे लोगो को कन्या के विवाह हेतु 51 हजार रूपये की राशि कन्या विवाह अनुदान योजना के माध्यम से देगी |
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Uttar Pradesh Shadi Anudan Yojana Highlight
योजना का नाम | कन्या विवाह शादी अनुदान योजना |
आरम्भ की गई | मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा |
लाभार्थी | प्रदेश की कन्याएं |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन |
उद्देश्य | कन्याओं की शादी में आर्थिक मदद प्रदान करना |
लाभ | 51,000 रुपये सहायता राशि |
श्रेणी | उत्तर प्रदेश सरकारी योजनाएं |
आधिकारिक वेबसाइट | shadianudan.upsdc.gov.in/ |
उत्तर प्रदेश कन्या विवाह अनुदान योजना के लिए जरूरी पात्रता शर्ते
इस योजना का लाभ केवल यूपी के मूल निवासियों की बालिकाओं को ही दिया जाएगा |
इस योजना में किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा व स्टेट के सभी वर्ग के नागरिक जैसे एससी, एसटी, ओबीसी व सामान्य वर्ग के लोगो को दिया जाएगा |
योजना के लिए आवेदन करने वाली बालिकाए गरीब परिवारों से होनी चाहिए जिनके माता-पिता की सालाना आमदनी एक लाख रूपये से कम हो |
विवाह के समय बालिका की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए व लड़के की उम्र भी कम से कम 21 साल होना अनिवार्य है |
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उत्तर प्रदेश कन्या विवाह अनुदान योजना के लिए दस्तावेज
कन्या का जन्म प्रमाण पत्र
मूल निवास प्रमाण पत्र
परिवार का आयु प्रमाण पत्र
आधार कार्ड
वोटर आईडी लिस्ट में नाम
पहचान पत्र
पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ व मोबाइल नंबर इत्यादि |
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उत्तर प्रदेश कन्या विवाह अनुदान योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करे ?
इस योजना में आवेदन करने के लिए आपको सरकार द्वारा निर्धारति ऑफिसियल वेबसाइट http://shadianudan.upsdc.gov.in/ पर विजिट करना होगा |
इस वेबसाइट के होम पेज पर ही आपको विभिन्न आप्शन मिलेंगे जिसमे आपको अपनी जाति का चयन करना है
उसके बाद आपके सामने कन्या विवाह अनुदान योजना का आवेदन पत्र स्क्रीन पर खुल जाएगा जिसमे आपको माँगी गयी जानकारी जैसे आपका नाम, जन्म तिथी, खाता संख्या व आय- आयु इत्यादि सब भरने के बाद दस्तावेजो को संलिग्न करके इसको सबमिट कर दे |
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