उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना | ऑनलाइन आवेदन फॉर्म, पात्रता व आवेदन की स्थिति

Uttar Pradesh National Family Benefit Scheme

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना:- ‘राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना’ उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है,एक वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली सरकारी योजना है। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत परिवार के मुख्य पैसा कमाने वाले सदस्य(मुखिया) की मृत्यु होने पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उस परिवार को ₹30000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस राशि को मुखिया की पत्नी या नॉमिनी के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर कर दिया जाता है।

Uttar Pradesh National Family Benefit Scheme
Uttar Pradesh National Family Benefit Scheme

 हमारे देश में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आपराधिक घटनाएँ घटित होती हैं। जिसमें परिवार के  कमाने वाले सदस्यों की हत्या कर दी जाती है। जिससे परिवार पर वित्तीय समस्याओं का बोझ बढ़ जाता है। इस समस्या को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की शुरुआत की है।

उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना लाभ

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में केंद्र सरकार 50% की रकम को वहन करेगी। अब तक उत्तर प्रदेश में 13,000 से ज्यादा परिवारों को राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत लाभ पहुंचाया जा चुका है। इस योजना को राज्य के सामाजिक कल्याण विभाग के अंतर्गत शुरू किया गया है। इस योजना के तहत मुखिया की मृत्यु होने के मात्र 45 दिनों के अंदर परिवार के नॉमिनी को ₹30,000 की प्रोत्साहन राशि उपलब्ध करा दी जाती है।

उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की पात्रता

  1. केवल उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी ही इस योजना में आवेदन कर सकते हैं।
  2. अगर कोई परिवार उत्तर प्रदेश में 10 वर्षों से रह रहा है! तो वह भी इस योजना में आवेदन कर सकता है।
  3. इस योजना में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार या आर्थिक रूप से कमजोर परिवार ही इस योजना के पात्र होंगे।
  4. परिवार की आय 56,410 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  5. मुखिया की मृत्यु 60 वर्ष की आयु के बाद नहीं होनी चाहिए।

UP Rastriya Parivarik Labh Yojana के दस्तावेज़

  1. नॉमिनी का आधार कार्ड.
  2. नॉमिनी का पहचान पत्र.
  3. नॉमिनी का निवास प्रमाण पत्र.
  4. मुखिया की मृत्यु का प्रमाण पत्र.
  5. मुखिया का आधार कार्ड.
  6. नॉमिनी के बैंक खाते की डायरी.
  7. नॉमिनी के मोबाइल नंबर.
  8. नॉमिनी के 4 पासपोर्ट साइज फोटो.

उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आवेदन कैसे करे ?

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में ऑनलाइन आवेदन ही मान्य है।

  1. आवेदन करने के लिए सामाजिक कल्याण विभाग के आधिकारिक पोर्टल http://nfbs.upsdc.gov.in/ पर जाकर पंजीकरण करवाना होगा।
  2. इस पोर्टल पर जाने के बाद  आपको इस योजना का आवेदन पत्र प्राप्त होगा। इस आवेदन पत्र में आपका नाम, मुखिया का नाम, परिवार की आय, आपका आधार कार्ड नंबर, मुखिया के आधार कार्ड नंबर, पता आदि की जानकारी सावधानीपूर्वक भर के इस आवेदन पत्र को कैप्चा कोड लगाकर सबमिट करना होगा।
  3. सबमिट करने के बाद आवेदन पत्र का नेक्स्ट पेज खुल जाएगा, जिसमें आपको मोबाइल नंबर लगाने होंगे और अपनी फोटो और मुखिया का मृत्यु प्रमाण पत्र स्कैन करना होगा।
  4. उसके बाद आवेदन पत्र को सबमिट करना होगा, इसके बाद अपने मोबाइल नंबर पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होगा।
  5. इसके बाद इस आवेदन पत्र का प्रिंट निकालकर, इसे जिला कार्यालय या तहसील कार्यालय में जाकर जमा करवा दें।

आवेदन पत्र के सत्यापित होने के बाद आपके बैंक खाते में समाज कल्याण विभाग के द्वारा 30,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि डाल दी जाएगी।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप सामाजिक कल्याण विभाग के टोल फ्री नंबर 1800-419-0001 पर कॉल कर सकते हैं!

अगर आप ने पहले से इस योजना में आवेदन कर रखा है, तो लाभार्थी लिस्ट में अपना नाम देखने के लिए निम्न वेबसाइट पर क्लिक करें!

http://nfbs.upsdc.gov.in/Search_Pensioner_nfbs_new.aspx
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