प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (Pradhan Mantri Vay Vandana Yojana): भारत सरकार ने बुजुर्ग लोगों को पेंशन देने के लिए “प्रधानमंत्री वय वंदना योजना” की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत बुजुर्ग प्रतिमाह एकमुश्त राशि जमा कराने के बाद 2 हजार से लेकर 10 हजार रूपए तक की मासिक पेंशन प्राप्त कर पाएंगे। हमारे देश में बुजुर्ग लोगों का एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसके पास पेंशन की कोई सुविधा नहीं है। “प्रधानमंत्री वय वंदना योजना” के अंतर्गत बुजुर्ग 2 लाख से लेकर 15 लाख रूपए तक एकमुस्त राशि जमा करा सकते हैं। यह राशि 10 वर्षों के लिए जमा की जाएगी जिसमें 8% से लेकर 8.3% कि दर से गारंटीशुदा रिटर्न की पॉलिसी प्राप्त होगी।



इस योजना को कोई भी आय वर्ग वाले बुजुर्ग शुरू कर सकते हैं। इस योजना की जिम्मेदारी भारत सरकार ने एलआईसी को दे रखा है। जिस कारण बुजुर्ग इस योजना पर पूर्ण रुप से विश्वास कर सकते हैं।
आज हम आपको इस योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे.
प्रधानमंत्री वय वंदना योजना
प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के लाभ (Benefits of Pradhan Mantri Vay Vandana Yojana) ;
1. इस योजना के अंतर्गत बुजुर्ग 15 लाख रुपए तक की राशि जमा करा सकते हैं। जिससे उन्हें प्रतिमाह 10 हजार रूपए की पेंशन प्राप्त होगी।
2. इस योजना में बुजुर्ग एक साथ 2 लाख रूपए जमा करके उम्र भर 1 हजार रुपए की पेंशन प्राप्त कर सकता है।
3. इस योजना का हिस्सा बनने के 3 साल के बाद बुजुर्ग जमा रकम के 75% राशि का ऋण भी उठा सकता है।
4. इस योजना का फायदा बुजुर्ग दंपति भी ले सकते हैं। उसके लिए उन्हें अलग-अलग खाता संख्या से अप्लाई करना होगा। वह 15 -15 लाख तक की राशि जमा करा सकते हैं।
5. इस योजना में बुजुर्ग पेंशन को मासिक, तिमाही, छमाही तथा वार्षिक के रूप में ले सकते हैं।अगर बुजुर्ग वार्षिक रूप से पेंशन लेता है। तो उसे8.5% की दर से पेंशन प्राप्त होगी। अगर वह मासिक रूप से लेता है। तो उसे 8% की दर से पेंशन प्राप्त होगी।
6. इस योजना के अंतर्गत जमा राशि पर व जमा राशि को 10 वर्षों के बाद निकालने पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा तथा प्राप्त पेंशन पर भी जीएसटी नहीं लगाया जाएगा।
7. इस योजना का हिस्सा बनने के बाद अगर बुजुर्ग की मृत्यु हो जाती है तो जमा राशि उसके नॉमिनी को प्राप्त होगी।
प्रधान मंत्री वय वंदना योजना में सहभागी होने की शर्तें
प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के लिए पात्रता (Eligibility for Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana) ;
1. इस योजना का फायदा 60 वर्ष या उससे ज्यादा उम्र के बुजुर्ग ही ले सकते हैं। 60 वर्ष के बाद उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है।
2. इस योजना का फायदा एक परिवार के दो बुजुर्ग ही सकते हैं।
3. इस योजना के अंतर्गत जमा राशि को 3 वर्षों से पहले नहीं निकाला जा सकता है। अगर राशि को 10 वर्षों से पहले निकाला जाता है तो जमा राशि का 98% ही प्राप्त किया जा सकता है।
4. सरकारी कर्मचारी भी इस योजना के पात्र हो सकते हैं। लेकिन सरकार के द्वारा कोई भी पेंशन प्राप्त ना हो।
प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज (Documents required for Prime Minister Vay Vandana Yojana) ;
1. बुजुर्ग का आधार कार्ड.
2. बुजुर्ग का पैन कार्ड.
3. बुजुर्ग अगर सरकारी कर्मचारी है तो उसका प्रमाण पत्र.
4. बुज़ुर्ग की बैंक खाता डायरी की फोटो प्रति.
5. बुज़ुर्ग का राशन कार्ड.
6. बुजुर्ग के चार पासपोर्ट साइज फ़ोटो.
प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना में आवेदन
प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के लिए आवेदन करने का तरीका (How to apply for Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana) ;
इस योजना में आवेदन ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों तरीके से किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए
1. आपको भारतीय जीवन बीमा की आधिकारिक वेबसाइट http://www.licindia.in/ पर जाकर आवेदन करना होगा।
2. इस वेबसाइट को ओपन करने पर आपके सामने अलग-अलग योजनाओं और बीमा की लिस्ट प्राप्त होगी।
3. जिसमें से आपको “प्रधानमंत्री वय वंदना योजना” पर क्लिक करना होगा।
4. इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया वेब पेज खुलेगा।
5. जिसमें इस योजना का फॉर्म होगा। इस फॉर्म में आपको अपनी सभी जानकारी जिसमें बैंक खाता संख्या, आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर आदि भरने होंगे।
6. उसके बाद आपको यह फॉर्म सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद आपको एक अन्य वेब पेज ओपन होगा। जिसमें आपको इतने रुपए जमा कराने हैं। और पेंशन वार्षिक व मासिक चाहिए जैसे ऑप्शन भरने होंगे। इस प्रक्रिया के बाद आप इस योजना के लाभार्थी बन जाएंगे।
इस योजना में ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आपको एलआईसी ऑफिस जाना होगा और वहां से फॉर्म प्राप्त करके आपको अपने दस्तावेजों के साथ एलआईसी ऑफिस में फॉर्म को सबमिट करना होगा। जिसके बाद आप इस योजना के लाभार्थी बन जाएंगे।