प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना मध्य प्रदेश:- प्रधान मंत्री किसान सिंचाई योजना को मध्यप्रदेश में केंद्र व राज्य सरकार द्वारा मिलकर साझेदारी से चलाया गया है शुरआत में इस योजना को केवल एमपी के 22 जिलों में लागु किया गया था लेकिन बाद में राज्य के मुख्यमंत्री श्री शिवराज जी चौहान के निर्णयानुसार राज्य के शेष बचे 29 जिलों में भी इस योजना को शुरू करने का निर्णय कर लिया गया है सरकार ने प्रत्येक किसान के खेतो तक पानी पहुंचने के लिए इस योजना को आरम्भ किया है।



इस योजन में सरकार के द्वारा सिंचाई में काम आने वाले उपकरणों की खरीद पर सरकार ज्यादा मात्रा में सब्सिडी दे रही है जिससे किसान कम मेहनत में ज्यादा उत्पादन कर सकेंगे और उनकी लगत भी काम हो जाएगी तथा इसके साथ ही ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई को अपनाने की किसानो को इसके विषय में भी जानकारी प्रदान की जा रही है जिसके कारन किसानो को जल की बचत होगी और उत्पादन में वृद्धि देखने को मिलेगी
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश के 44 ज़िलों के 97 विकास खंडो को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। इन क्षेत्रों में कृषि सिंचाई सुविधा के विस्तार और किसानो के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पीएम किसान योजना को मध्यप्रदेश के 44 ज़िलों शामिल किया गया है।
योजना के लिए कौन कौन आवेदन कर सकते है
1 देश के सभी किसान वर्ग के लोग इस योजना के लिए आवेदन कर सकते है
2 लेकिन आवेदन कर्ता के पास ।40 हैक्टैर से ज्यादा जमीन होनी चाहिए
3 इस योजना का लाभ उन लोगो को भी मिलेगा जो लगातार सात सालो से किसी जमीन पर लीज अग्रीमेंट के आधार पर कृषि कार्य कर रहे है
4 इस योजना में अनुसूचित जाती और अनुसूचित जनजाति और सभी सामान्य वर्ग के किसानो में कोई भेदभाव नहीं किया जाये अर्थात इस योजना को आरक्षण मुक्त रखा गया है
5 सहकारी समिति के सदस्य, सेल्फ हेल्प ग्रुप, और पंचायती राज संस्थानों के सदस्य इस योजना का फयदा लेने के पात्र होंगे
इस योजना में कितनी सब्सिडी मिलेगी
सभी जाती के छोटो स्टार के किसानो भाइयो को 55 प्रतिशत और बड़े स्टार के किसानो को ४५ प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी और इसके अलावा अनुसूचित वर्ग के लोगो को 10 परसेंट की टॉप अप सब्सिडी दी जाएगी
जबकि सामान्य वर्ग की किसान भाइयो को केवल 5 टॉप अप सब्सिडी का प्रावधान है
योजना के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट
- पासपोर्ट साइज फोटो ग्राफ
- मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड से लिंक हो
- बैंक खता की पास बुक
- आवेदन कर्ता का आधार कार्ड
- आवेदन कर्ता का पहचान पत्र
- कृषि हतु भूमि के कागज
- जाती प्रमाण पत्र (सामान्य वर्ग के किसानो के लिए नहीं )
- भूमि की जमाबंदी
इस योजना के क्या क्या लाभ है ?
- इस योजना का फायदा वह किसान ले सकेंगे जिनके पास खुद की खेती के लिए जमीन होगी और जल संग्रह की व्यव्श्था होगी
- इस योजना से देश की किसानो को अपनी फसल को उगने के लिए पर्यापत रूप से जल की आपूर्ति कराई जाएगी
- इस योजना से ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिचाई की पद्दति अपनाने से किसान अपनी इच्छा से अपनी जरुरत के अनुसार कार्य कर पाने में समर्थ होंगे
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई के लिए आवेदन कैसे करें
- सब्सिडी लेने के लिए आपको विभाग की वेबसाइट https://mpfsts।mp।gov।इन पर जाना होगा
- यहाँ पर आपको सब्सिडी के लिए ऑनलाइन आवेदन का फॉर्म मिल जायेगा
- जिसमे आपको मांगी गयी जानकारी भरनी है जो आपके डॉक्यूमेंट से सम्बंधित होगी जो हमने ऊपर के कौंन में बता दिए है
- इसके बाद डॉक्यूमेंट विभाग द्वारा वेरीफाई करने के बाद आप सब्सिडी लेने के पात्र होंगे
योजना से सम्बंधित अन्य महत्व पूर्ण जानकारी
- इस योजना के लिए सरकार लगभग 2000 करोड़ रूपये निवेश करेगी
- चूँकि यह योजना केंद्र और राज्य सरकार दोनों की साझेदारी से चलायी जा रही तो इसमें 75 % केंद्र का और 25 % राज्य सरकार सहयोग करेगी