उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना:- इस योजना की शुरुआत यूपी में गरीब नागरिको को रोजगार प्रदान करने के लिए शुरू की गयी है जिसके तहत सरकार स्टेट के लोगो को नया व्यापार शुरू करने के लिए बैंक की सहयता से ऋण प्रदान करेगी जिससे कि बेरोजगारी के स्तर में कमी आयेगी | इस योजना के लांच हो जाने के बाद से वो लोग जो प्रतिभाशाली होते हुए भी बेरोजगार बैठे थे उनको अब अब प्रतिभा दिखाने के अवसर प्राप्त होगा क्योकि सरकार अब लोगो को उनके व्यापार की प्रकृति के अनुसार अधिकतम 10 लाख रूपये तक का ऋण इस योजना के माध्यम से प्रदान करेगी जिसके ऊपर सामान्य वर्ग के नागरिको को तो 4 प्रतिशत की दर ब्याज देना होगा व आरक्षित वर्ग के नागरिक जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अन्पसंख्यक वर्ग के लोग, महिलाए, भूतपूर्व सैनिक व विकलाग लोगो को ब्याज की राशि अनुदान के रूप में वापिस प्रदान कर दी जायेगी |
यह भी पढ़े:- उत्तर प्रदेश किसान ऋण मोचन योजना
Contents
पंडित दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना
इस योजना के आने के बाद से राज्य में नए युवा उद्यमी उभरकर सामने आयेंगे व आज हम आपको हमारे इस आर्टिकल के माध्यम से बताने जा रहे है कि आप किस प्रकार पंडित दीनदयाल योजना के अंतर्गत आवेदन करके इसका लाभ ले सकते है व सरकार ने इसमें आवेदन करने के लिए क्या क्या पात्रता शर्ते तय की है इत्यादि की पूरी जानकारी के लिए हमारे इस आर्टिकल को अंत तक पढ़े |
यह भी पढ़े:- उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल
पंडित दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना को शुरू करने का उद्देश्य
राज्य सरकार ने इस योजना को इसलिए शुरू किया है ताकि वो युवा जो अपना खुद का काम धंधा शुरू करना चाहते है उनको प्राम्भिक पूंजी की व्यवस्था आसानी से करवाई जा सके, इसके साथ ही राज्य में बहुत से गरीब परिवार ऐसे भी रहते है जो व्यवसाय करने का हुनर जानते है लेकिन उनके परिवारों की आर्थिक स्तिथी कमजोर होने के कारण वो दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए विवश हो जाते है और इस तरह गरीबी के जाल में ही फसकर रह जाते है इसलिए उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने रोजगार बढाने के उद्देश्य के साथ इस योजना को शुरू किया है |
यह भी पढ़े:- उत्तर प्रदेश श्रम विभाग ऑनलाइन पंजीकरण
पंडित दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना के लिए पात्रता शर्ते
इस योजना में आवेदन करने आपको यूपी का मूल निवासी होना जरूरी है व दूसरे स्टेट से आकर उत्तर प्रदेश में अपना व्यापार शुरू करने वाले नागरिको को दीनदयाल रोजगार योजना के तहत बैंक से ऋण प्रदान नही किया जाएगा |
वे सभी शिक्षित बेरोजगार नागरिक जिनकी सरकारी नौकरी में आवेदन की उम्र निकल चुकी है वो सभी युवा आवेदान के पात्र होंगे |
इसके अलावा आवेदन की उम्र 18 वर्ष से अधिक व 50 वर्ष से कम होनी चाहिए |
इसके साथ ही जिन युवाओ ने कॉलेज से आई आई टी व पोलोटेक्निक की पढ़ाई कर रखी है उनको इस योजना के लाभ के लिए प्राथमिकता दी जायेगी |
यह भी पढ़े:- उत्तर प्रदेश किसान उदय योजना
उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
आवेदक की बैंक खाता पासबुक
आवेदक का मूल निवास प्रमाण पत्र
आवेदक का वोटर आइडी लिस्ट में नाम
पहचान पत्र
पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ व मोबाइल नंबर इत्यादि |
यह भी पढ़े:- उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना
पंडित दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना के लिये ऑनलाइन आवेदन कैसे करे ?
इस योजना में आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले डिपार्टमेंट की ऑफिसियल वेबसाइट http://upkvib.gov.in/ पर विजिट करना होगा |
ऊपर हमारे द्वारा दिए गए लिंक पर क्लिक करते ही आप वेबसाइट के होम पेज पर चले जायेंगे
उसके बाद नीचे स्क्रॉल करने पर आपको ऑनलाइन सहकारी समिति प्रक्रिया का लिंक दिखाई देगा |
इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक आवेदन पत्र खुल जाएगा जिसमे सारी जानकारी भरने के बाद व दस्तावेजो को अटेच करने के बाद फार्म को सबमिट कर दे |
यह भी पढ़े:- उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा सहायता योजना