पालनहार योजना राजस्थान 2020 |ऑनलाइन आवेदन | एप्लीकेशन फॉर्म | Rajasthan Palanhar Yojana 2020

पालनहार योजना राजस्थान: राजस्थान सरकार ने अनाथ असहाय बच्चों के पालन पोषण के लिए “पालनहार योजना” की शुरुआत की है। यह योजना पूरे भारत में शुरू की गई एक अनूठी योजना है। इस योजना के अंतर्गत जिन बच्चों के माता-पिता की मृत्यु हो चुकी है या जिनके माता-पिता विकलांग है और अपने बच्चे का पालन पोषण सही तरीके से नहीं कर सकते हैं। उनको सरकार प्रति महीने ₹500 की आर्थिक सहायता प्रदान करती है।पहले इस योजना को केवल अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों को ही मिलता था। लेकिन 2019 में इसमें परिवर्तन करके राज्य के सभी अनाथ और असहाय बच्चों के संरक्षक को जोड़ दिया गया है।

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पालनहार योजना का उद्देश्य

“पालनहार योजना” का लाभ उन बच्चों को प्राप्त होता है जिनका इस इस दुनिया में कोई नहीं होता है। जो अनाथ व असहाय होते हैं। उन बच्चों को सरकार के द्वारा उनके रिश्तेदारों या बच्चों को गोद लेने वालों को संरक्षक बनाया दिया जाता है। तथा संरक्षक के नाम पर इस फॉर्म को भरा जाता है। संरक्षको को प्रति महीने ₹500 तथा बच्चे को स्कूल में भर्ती कराने के बाद 18 वर्ष की आयु के तक ₹1000 प्रति महीने प्रदान किए जाते हैं। इस योजना के उद्देश्य “बच्चों का सामाजिक व शैक्षणिक विकास करना है, ताकि वह अपने बचपन में अपने माता-पिता की कमी महसूस ना करके तनाव में ना रहे और अपने भविष्य को उज्जवल बना सके” है।

पालनहार योजना
पालनहार योजना

पालनहार योजना के लिए पात्रता

1.  इस योजना का फायदा केवल अनाथ व असहाय बच्चों के संरक्षक ही उठा सकते हैं।

2.  बच्चों के माता-पिता अगर विकलांग है, तो उन्हें भी इस योजना का फायदा मिलेगा। लेकिन बच्चे की 15 वर्ष की आयु के बाद वह इस योजना के पात्र नहीं होंगे।

3.  संरक्षक इस योजना का फायदा केवल बच्चे की 18 वर्ष की आयु तक ही उठा सकते हैं।

4.  इस योजना के अंतर्गत बच्चे का संरक्षक उनका कोई रिश्तेदार या परिचित व्यक्ति ही बन सकता है।

5.  इसका फायदा केवल राजस्थान के अनाथ और असहाय बच्चों को ही मिलेगा।

6.  संरक्षक परिवार की वार्षिक आय ₹1.50 लाख से कम होनी चाहिए।

7.  इस योजना में आवेदन करने के लिए बच्चे की आयु कम से कम 3 वर्ष होनी चाहिए।

पालनहार योजना के लिए दस्तावेज

1.  बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र.

2.  संरक्षक का आधार कार्ड.

3.  संरक्षक का मूल-निवास प्रमाण पत्र.

4.  संरक्षक के द्वारा हस्तलिखित कोर्ट से सत्यापित कबूलनामा.

5.  संरक्षक का आय प्रमाण पत्र.

6.  बच्चे के पिता अगर विकलांग है तो उनका विकलांग प्रमाण पत्र.

7.  संरक्षक के परिवार के सभी सदस्यों  का आधार कार्ड.

8.  संरक्षक अगर शादीशुदा है तो उनकी पत्नी का सत्यापन प्रमाण पत्र.

9.  संरक्षक के दो पासपोर्ट साइज फोटो.

10.   संरक्षक का जन आधार कार्ड.

पालनहार योजना में आवेदन करने का तरीका

पालनहार योजना में आवेदन करने के लिए आपको:

1.  सर्वप्रथम राजस्थान सरकार के द्वारा इस योजना हेतु बनाई गई आधिकारिक वेबसाइट http://sje.rajasthan.gov.in/schemes/Palanhar.html पर जाकर पालनहार योजना के फॉर्म को डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकालना होगा।

2.  पालनहार योजना के फॉर्म में दिए गए सभी ऑप्शन जिसमें आपको बच्चे की और अपनी संपूर्ण जानकारी भरनी होगी।

3.  फॉर्म में सभी जानकारी भरने के बाद इसे दो अधिकारियों के द्वारा सत्यापित करवाना होगा।

4.  फॉर्म की सत्यापित कराने के बाद आपको उसे तहसीलदार कार्यालय या जिला कार्यालय में अपने सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करवाना होगा।

5.  तहसील कार्यालय या जिला कार्यालय में फॉर्म के अप्रूव होने के बाद आप बच्चे के आधिकारिक संरक्षक बन जाएंगे।

पालनहार योजना में आवेदन करता स्वय भी आवेदन कर सकते है और अपने नजदीकी ई-मित्र पर से भी आवेदन कर सकते है। आवेदन करता येदी स्वय आवेदन फॉर्म भर रहा है तो उसको अपनी SSO ID बनानी होगी फिर फॉर्म अप्लाई करना होगा, येदी आप के आवेदन फॉर्म समज में नहीं आता है तो आप अपने नजदीकी ई-मित्र पर ही जाकर ही आवेदन फॉर्म भरे।

पालनहार योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए राज्य सरकार के द्वारा जारी किए गई टोल फ्री नंबर 1800 – 180 – 6127 पर कॉल कर सकते है।

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